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कर्मचारियों |
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शेयरधारकों |
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विक्रेताओं एवं |
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ग्राहकों , जिनके लिए पहले से ही एक औपचारिक व्यथा निवारण प्रणाली विद्यमान है, को छोड़कर |
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सभी व्यक्तियों के लिए एक औपचारिक शिकायता/व्यथा निवारण कार्यविधि लागू है। |
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इस योजना के उद्देश्य के लिए व्यथा का अर्थ है |
किसी भी व्यक्ति/समूह (जो इस योजना में शामिल नहीं है उनको छोड़कर) को हुई चूक से , जो बीएचईएल द्वारा ऐसे व्यक्ति) समूह के बारे में किए गए निर्णय से हुआ है, से दुख होना। |
एक उच्चधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है , जिसमें शामिल हैं |
(1)वित्त प्रमुख
(2)मानव संसाधन प्रमुख-संयोजक
(3)उस विभाग का प्रमुख , जिससे व्यथा संबंधित है।
यह समिति कार्मिक अधिकारी से व्यथा प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर सभी व्यथाओं पर निर्णय लेगी और 07 दिन के अंदर कार्मिक व्यथा अधिकारी के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को समिति के निर्णय के बारे में सूचित करेगी। |
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