भौतिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की अनिवार्यता
- पैन, केवाईसी और नामांकन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने संबंधी सेबी परिपत्र दिनांक 16 मार्च, 2023
-   निवेशक सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रपत्र
- केवाईसी विवरण के पंजीकरण/अद्यतन करने हेतु – प्रपत्र आईएसआर-1)
- बैंकर द्वारा हस्ताक्षर की पुष्टि- प्रपत्र आईएसआर -2
- नामांकन ऑप्ट आउट करने के लिए - प्रपत्र आईएसआर -3
- नामांकन (फॉर्म एसएच-13)
- नामांकन में परिवर्तन (फॉर्म एसएच-14)
- डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अनुरोध - फॉर्म आईएसआर -4
- प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध- प्रपत्र आईएसआर-5
पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं | पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 31-03-2023