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सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

कॉर्पोरेट स्तर पर समितियां
सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसी):

सदस्य: इसमें निदेशक (मानव संसाधन), निदेशक (वित्त) और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। बीएलसी के गठन या पुनर्गठन में परिवर्तन के संबंध में निर्णय बोर्ड के अधिकारक्षेत्र में होगा। समिति की बैठक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

भूमिका: बीएलसी-

  • सीएसआर नीति तैयार करेगीऔर बोर्ड से उसकी संस्तुति करेगी,जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;
  •  खंड (ए) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की संस्तुति करेगी।
  • कंपनी की सीएसआर गतिविधियोंकी समय-समय पर समीक्षा, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए कंपनी कीसीएसआर नीति की निगरानी करेगी।

पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं | पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 06-08-2020