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जन शिकायत निवारण प्रणाली

(i) कर्मचारियों (ii) शेयरधारकों (iii) विक्रेताओं और (iv) ग्राहकों, जिनके लिए औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली पहले से मौजूद है, को छोड़कर, सभी व्यक्तियों के लिए औपचारिक शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत "शिकायत" का अर्थ होगा- किसी व्यक्ति/ समूह (जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है) के संबंध में बीएचईएल द्वारा लिए गए किसी निर्णय के कारण उस व्यक्ति/ समूह को परेशानी महसूस हुई हो और वह शिकायत का कारण बने।

उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

  • वित्त प्रमुख
  • मानव संसाधन प्रमुख - संयोजक
  • शिकायत जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग के प्रमुख,

निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक उच्चस्तरीय समिति कार्मिक शिकायत अधिकारी (पीजीओ) से शिकायत प्राप्त होने से 45 दिन के अंदर सभी शिकायतों पर निर्णय लेगी और उसके बाद 7 दिन के अंदर समिति के निर्णय के बारे में पीजीओ के माध्यम से शिकायत करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगी:

निम्नलिखित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी:

  • बेनामी शिकायतें/ विवादास्पद मामले/ अन्य ऐसी शिकायतें, जिनके साथ पर्याप्त सहायक विवरण उपलब्ध न कराया जाए।
  • निर्णय / नीतिगत मामलों से जुड़ी शिकायतें, जिनमें शिकायतकर्ता प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुआ है।
  • ऐसे मामले, जो निर्णय के अधीन हैं और उन पर निर्णय लेने के लिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
  • ऐसी शिकायत, जिसे उच्च स्तरीय समिति द्वारा निपटाया जा चुका है।
  • भ्रष्टाचार की शिकायतें। ये शिकायतें अलग से सतर्कता अधिकारी को दर्ज की जाएंगी।

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पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं | पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 11-03-2024