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शेयरधारकों द्वारा भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए प्रक्रिया,यदि आईईपीएफ में स्थानांतरित नहीं किया गया है

ध्यानाकर्षण : शेयरधारक

शेयरधारकों द्वारा भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया यदि वह आईईपीएफ़
को हस्तांतरित नहीं किया गया है

यदि किसी शेयरधारक को पिछले सात वर्षों से लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है और यदि उसे अभी तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ़) में स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से इस भुगतान न किए गए लाभांश के लिए दावा कर सकता है

यदि सम्बद्ध वर्षों से संबंधित पुराना लाभांश वारंट (डीडबल्यू) / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अंशधारक के पास है, तो वह उसे बैंक खाते में पुनः भुगतान / क्रेडिट के लिए अनुरोध पत्र के साथ आरटीए को भेज सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे पूरा बैंक विवरण और एक रद्द चेक लीफ दें, यदि दिए गए बैंक विवरण द्वारा लाभांश राशि "ऑनलाइन" जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी, तो लाभांश जमा किया जाएगा और यदि नहीं, तो डीडी जारी / प्राप्त किया जाएगा और शेयरधारक को कंपनी में पंजीकृत उसके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेजा जाएगा।

यदि सम्बद्ध वर्षों से संबंधित डीडब्ल्यू / डीडी शेयरधारक के पास उपलब्ध नहीं है, तो वह निम्नलिखित विवरणों / दस्तावेजों के साथ आरटीए को अनुरोध भेजकर भुगतान न किए गए लाभांश का दावा कर सकता है:

  1. फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडी और डीपी-आईडी
  2. वह अवधि जिसका लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है
  3. निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति बॉन्ड (कक्षतिपूर्ति बॉन्ड की प्रतिलिपि के लिए कृपया यहां क्लिक करें)

यह प्राप्त होने के बाद आरटीए विवरणों को सत्यापित करेगा और उसके बाद जैसा मामला हो, राशि को जमा करने के लिए कार्रवाई करेगा / या संबंधित बैंक में भुगतान न किए गए, लाभांश खातों से बकाया लाभांश का डीडी जारी करेगा ।

आरटीए का संपर्क विवरण

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
4E/2 अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली -110055
फोन: +91-011-42541234
फैक्स: +91-011-23552001
ई-मेल: rta[at]alankit[dot]com
वेबसाइट: www.alankit.com

कृपया ध्यान दें :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5)के अनुसार, कोई भी लाभांश राशि, जो भुगतान की तारीख से सात साल की अवधि तक न चुकाई हुई या लावारिस रहती है, अंतत: कंपनी द्वारा आईईपीएफ़ को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

  1. इस बात पर विचार किए बिना कि शेयर भौतिक रूप में या डीमैट में हैं, अनुरोध पत्र को शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। भौतिक होल्डिंग के मामले में अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जाएगे जब हस्ताक्षर बीएचईएल रिकॉर्ड में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाएंगे।
  2. यदि शेयरधारक(कों) के सभी विवरण यानी हस्ताक्षर, पता और बैंक विवरण बीएचईएल में पंजीकृत विवरण के साथ मेल खा रहे हैं, तो पुन: जारी करने और / या प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) जारी करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
  3. पते और / या बैंक विवरण में किसी भी परिवर्तन के मामले में, शेयरधारक को इन परिवर्तनों को पंजीकृत करना होगा और उसके बाद ही, पुन: जारी करने या डुप्लिकेट जारी करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। शेयरधारकों को डीमैट में शेयर रखने के मामले में, अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए वर्तमान विवरण को दर्शाते हुए क्लाइंट मास्टर सूची शेयरधारकों द्वारा आरटीए को प्रदान की जानी चाहिए।

पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं | पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 07-01-2021